अररिया :अररिया में शराब तस्कर को 6 साल की सजा:6 लीटर नेपाली शराब बरामदगी मामले में कोर्ट का फैसला, एक लाख का जुर्माना भी लगाया

 

आरोपी तस्कर को कारावास की सज़ा के अलावा 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी तस्कर को छह माह का अतिरिक्त सश्रम की सज़ा भुगतना पड़ेगा, इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकार की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 26 मार्च 2021 को लगभग 05 बजकर 10 मिनट की है। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी 56वीं वाहिनी के पदाधिकारी शिव कुमार सदल बल के साथ गश्ती मे निकले हुए थे।

आरोपी शराब तस्कर जैसे ही एसएसबी टीम को देखा, वो अपना मोटरसाइकिल मे लदा बोरा को छोड़कर भाग गया। एसएसबी द्वारा मोटरसाइकिल को जप्त कर बोरा की तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में मोटरसाइकिल पर रखे बोरा की तलाशी लेने पर उसमें नेपाली ब्लैक ओएक 08 बोतल प्रति बोतल 750 मिलीलीटर कुल 06 लीटर बरामद हुआ। मामले को लेकर नरपतगंज (बसमतिया) थाना कांड संख्या 140/2021 दर्ज किया गया था।

इस मामले में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायधीश श्री सिंह ने आरोपी तस्कर को दोषी पाया, सज़ा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण कुमार ठाकुर व दिव्य ज्योति सेन ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई।

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